नए IT नियम
नए आईटी नियमों के अनुसार सोशल मीडिया और over-the-top (OTT) प्लेटफॉर्म के लिए लाया गया है।इस नियम को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर संज्ञान लेते हुए 11 दिसंबर 2018 को आदेश में कहा था भारत सरकार सभी OTT या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो चाइल्ड पॉर्नोग्राफी रेप और गैंगरेप की तस्वीरों वीडियो तथा ऐसे सभी वेबसाइट को खत्म करने का दिसा निर्देश तैयार करें इसके बाद वर्ष 2020 में आईटी सेक्टर द्वारा सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह सूचित किया गया कि आपको सभी मध्यस्तों से प्राप्त होने वाली जो भी शिकायत है। उसके लिए आपको एक अधिकारी नियुक्त करना होगा और इस अधिकारी का नाम और पता संपर्क विवरण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से साझा करना होगा। यह अधिकारी शिकायत को 24 घंटे के अंदर प्राप्त करेगा और इस शिकायत का समाधान 15 दिनों के भीतर ही करना पड़ेगा।
ऐसे सभी कंटेंट जो आईटी नियमों का उल्लंघन करते हैं उन सभी को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। और शिकायतों के समाधान के लिए एक अधिकारी नियुक्त करना होगा और यह अधिकारी भारत का निवासी होना चाहिए।अगर कोई सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म जो इन सभी नियमों का पालन नहीं करेगा यथाशीघ्र उसे एक निश्चित अवधि देकर बैन कर दिया जाएगा।
गूगल ने क्यों डिलीट किया कंटेंट
USA में स्थित विश्व की सबसे नंबर वन सर्च इंजन कंपनी गूगल ने हाल ही में 26 मई को लागू नये IT नियम का पालन करना शुरू कर दिया है। इस नियम के तहत मंगलवार को जारी अपनी मंथली ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में गूगल ने कहा कि उसे जुलाई में यूजर्स से 36934 शिकायतें मिली थी और इन्हीं शिकायतों पर आधारित 95403 को हटा दिया गया है। जो अब तक गूगल का सर्वाधिक कंटेंट हटाने का रिकॉर्ड है। इसके अलावा गूगल ने स्वचालित पहचान पर आधारित जुलाई मैं 576892 कंटेंट को हटाया गया था।